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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

ALLAHABAD HIGHCOURT, NOC  : शिक्षक भर्ती में बगैर एनओसी शामिल होंगे शिक्षामित्र, यहीं क्लिक कर कोर्ट का आदेश देखें ।

ALLAHABAD HIGHCOURT, NOC  : शिक्षक भर्ती में बगैर एनओसी शामिल होंगे शिक्षामित्र, यहीं क्लिक कर कोर्ट का आदेश देखें ।

इलाहाबाद विधि संवाददाता । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक बने शिक्षामित्रों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें 16,448 सहायक अध्यापकों की भर्ती में बगैर एनओसी शामिल करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव के गत 16 अगस्त के आदेश पर रोक लगा दी और याचिका पर परिषद व राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह का प्रतिबंध उचित नहीं है। परिषद चाहे तो चयन के बाद एक निश्चित समयसीमा में उनसे एनओसी की मांग कर सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र ने संदीप कुमार चौरसिया व 26 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता अनिल सिंह बिसेन व अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी को सुनकर दिया है।

📌 ALLAHABAD HIGHCOURT, NOC : इलाहबाद हाईकोर्ट ने पहले से नियुक्त समायोजित शिक्षकों/अभ्यर्थियों के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा NOC लगाये जाने के आदेश पर लगा दी रोक,16448 शिक्षक भर्ती में पहले से नियुक्त समायोजित शिक्षकों को नहीं देना होगा NOC, क्लिक कर कोर्ट का आदेश देखें ।

अधिवक्ता द्वय ने कोर्ट को बताया कि याची शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक पद पर समायोजित हुए हैं। हाईकोर्ट उनके समायोजन को रद्द कर चुका है और उसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे में भविष्य खतरे में देख उन्होंने सहायक अध्यापकों की भर्ती में आवेदन किया है लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने सरकुलर जारी करके सभी बीएसए को निर्देश दिया है कि सहायक अध्यापक पद पर समायोजित शिक्षामित्रों को इस भर्ती की काउंसिलिंग में शामिल करने की अनुमति तभी दी जाए, जब वे अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रस्तुत करें। मामले पर अगली सुनवाई 17 अक्तूबर को होगी।





कोर्ट ने कहा-चयन के बाद मांगी जाए अनापत्ति, समायोजित शिक्षकों को एनओसी की जरूरत नहीं

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 16448 शिक्षकों की भर्ती में समायोजित सहायक अध्यापकों को अनापत्ति प्रमाणपत्र के बिना भी काउसिंलिंग में शामिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है चयनित होने के बाद विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र दाखिल करने की समायावधि नियत की जाए। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद से चार हफ्ते में जवाब मांगा है और याचिका की सुनवाई 17 अक्टूबर को तय की है।

यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र ने संदीप कुमार चौरसिया व छह अन्य शिक्षा मित्र से सहायक अध्यापक बने याचियों की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता अनिल सिंह बिसेन व अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी ने बहस की। उनका कहना है कि शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इन्होंने दूरस्थ शिक्षा के तहत बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त किया है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद ने 16 जून 16 को 16448 सहायक अध्यापकों की भर्ती का विज्ञापन निकाला है। यह भर्ती प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में की जा रही है। याचीगण ने भी आवेदन दिया है किंतु परिषद के सचिव ने 16 अगस्त 16 को परिपत्र जारी कर काउसिंलिंग में अन्य जगहों पर कार्यरत अभ्यर्थियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र पेश करने पर ही भाग लेने की अनुमति देने का आदेश दिया है। परिषद के वकील एके यादव का कहना है कि एक व्यक्ति दो स्थानों पर नियुक्ति न पा जाय इसलिए यह आदेश हुआ है। कोर्ट ने इसे गलत मानते हुए कहा कि आदेश तर्कसंगत नहीं है।


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  1. 📌 ALLAHABAD HIGHCOURT, NOC  : शिक्षक भर्ती में बगैर एनओसी शामिल होंगे शिक्षामित्र, यहीं क्लिक कर कोर्ट का आदेश देखें ।
    👉 http://www.basicshikshanews.com/2016/08/allahabad-highcourt-noc.html

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