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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

अब कोर्ट से तय होगी शिक्षकोंं के रिक्त पदों की संख्या : इस सम्बन्ध में शासन ने निदेशक बेसिक शिक्षा को दिये निर्देश

अब कोर्ट से तय होगी शिक्षकोंं के रिक्त पदों की संख्या : इस सम्बन्ध में शासन ने निदेशक बेसिक शिक्षा को दिये निर्देश

प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के पद बढ़ाए जाने का मामला, कोर्ट के निर्देश पर बढ़ेंगे 16448 पद 

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्राथमिक स्कूलों में 15 हजार शिक्षक भर्ती के पद बढ़ने की अब पूरी उम्मीद है। न्यायालय ने निर्देश दिया तो 16448 पद और बढ़ाकर भर्ती जल्द पूरी की जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद के प्रस्ताव पर शासन ने गोलमोल जवाब देते हुए पद बढ़ाने का जिम्मा न्यायालय के निर्देश पर छोड़ दिया है। 

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी स्कूलों में 15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती की प्रक्रिया 9 दिसंबर 2014 से चल रही है। यह भर्ती 13741 अभ्यर्थियों के सापेक्ष शुरू हुई थी। असल में परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव उप्र ने परिषद सचिव को यह रिपोर्ट सौंपी उसी के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। परिषद ने पहली बार बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी, उर्दू बीटीसी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे थे। इसके बाद मिले निर्देशों का अनुपालन निरंतर होता गया। 

दूसरी बार में केवल डीएड यानी विशेष शिक्षा वाले अभ्यर्थियों को मौका दिया गया। तीसरी बार हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में विशिष्ट बीटीसी 2004, 2007 एवं 2008 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन लिए गए। चौथी बार हाईकोर्ट के निर्देश पर अमल के लिए बीएलएड वालों के लिए वेबसाइट खोली गई। 

यह सिलसिला यही नहीं थमा बल्कि शासन ने दिसंबर 2015 में फिर वेबसाइट खोलकर एक से 15 जनवरी तक सभी को आवेदन करने का मौका दिया। सूत्रों की मानें तो आवेदकों की संख्या पचास हजार पार गई है। इतनी बड़ी तादाद में आवेदन होने एवं बार-बार आवेदन लेने पर युवाओं ने सीटें बढ़ाने की मांग की। उनका कहना था कि नवसृजित 16448 सीटों को इस भर्ती में जोड़ा जाए। 

पिछले माह बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने इस संबंध में प्रस्ताव भी भेजा था। अब विशेष सचिव देव प्रताप सिंह ने शिक्षा निदेशक बेसिक एवं बेसिक शिक्षा सचिव को पत्र भेजकर कहा है कि 15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती में 16448 पदों को शामिल करने के संबंध में उच्च न्यायालय में अंतरिम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके निर्देश प्राप्त किया जाए और चयन की कार्यवाही समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए।

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  1. 📌 अब कोर्ट से तय होगी शिक्षकोंं के रिक्त पदों की संख्या : इस सम्बन्ध में शासन ने निदेशक बेसिक शिक्षा को दिये निर्देश
    👉 http://www.basicshikshanews.com/2016/05/blog-post_797.html

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