गणित-विज्ञान अध्यापकों के मामले में निर्णय सुरक्षित;बेसिक शिक्षा नियमावली में 12 वें संशोधन को अदालत ने किया रद्द : टीईटी के प्राप्तांक को वरीयता देने को लेकर दायर की गयी थी याचिका-
इलाहाबाद। 29834 गणित विज्ञान के सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर अदालत ने अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है। एसके पाठक द्वारा दाखिल याचिका में कहा गया है कि जिस आधार पर गणित और विज्ञान के अध्यापकों की नियुक्ति की जा रही है उसे हाईकोर्ट द्वारा पहले ही रद किया जा चुका है।
बेसिक शिक्षा नियमावली में 12 वें संशोधन को अदालत द्वारा रद किया गया है जिसमें शैक्षणिक योग्यता को चयन का आधार बनाया गया था। हाईकोर्ट की फुलबेंच और सुप्रीमकोर्ट द्वारा भी टीईटी के प्राप्तांक को वरीयता देने का निर्देश दिया गया है। याचिका पर न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने सुनवाई की।
खबर साभार : अमरउजाला
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