हाईकोर्ट ने शिक्षामित्र को वेतन देने पर निर्णय लेने का आदेश : न्यायमूर्ति ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को तीन माह के भीतर निर्णय लेने को कहा-
इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक बनाई गई बीना कुमार को वेतन दिए जाने पर निर्णय लेने का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कौशांबी को आदेश दिया है। बीना कुमारी को शिक्षामित्र कोटे में सहायक अध्यापक पद पर कौशांबी में नियुक्ति दी गई है। उन्होंने पांच अगस्त 2014 को ज्वाइन किया। इसके बाद से अब तक उनको सहायक अध्यापक पद का वेतन नहीं दिया गया है। इसे लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। उनकी याचिका पर अधिवक्ता वीके गुप्ता ने बहस की।
याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को याची के प्रत्यावेदन पर तीन माह के भीतर निर्णय लेने को कहा है।
खबर साभार : अमरउजाला
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