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अब सेवा अवधि पर मिलेगा एसीपी (ACP) का लाभ : प्रमुख सचिव राहुल भटनागर ने संशोधन आदेश जारी कर दिया-

अब सेवा अवधि पर मिलेगा एसीपी (ACP) का लाभ : प्रमुख सचिव राहुल भटनागर ने संशोधन आदेश जारी कर दिया-

इलाहाबाद : राज्य कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (एसीपी) का लाभ सेवा अवधि के आधार पर मिलेगा। यह संभव हुआ है एसीपी के लिए एक दिसंबर 2008 को आधार मानकर चलने की व्यवस्था बदल देने से। प्रमुख सचिव राहुल भटनागर ने संशोधन आदेश जारी कर दिया है।

राज्य कर्मियों को 10, 16 और 26 वर्ष की सेवा पर एसीपी मिलने का प्रावधान है। इस लिहाज से पहला एसीपी 10 साल, दूसरा छह साल बाद यानी 16 वर्ष और तीसरा 10 साल बाद (26 वर्ष) पर मिलेगा। मौजूदा व्यवस्था में इसके लिए एक दिसंबर 2008 को आधार माना गया था। उदाहरण के तौर पर किसी कर्मचारी को 2006 में एसीपी मिल गई तो उसकी गणना 2008 में की जाएगी। लेकिन अब शासन ने इस प्रतिबंध को हटा दिया है। जाहिर है अब जब एसीपी देय होगी, उसी तिथि पर कर्मचारी को लाभ मिल जाएगा। जबकि उक्त व्यवस्था में कर्मचारी को अगली एसीपी मिलने में दो वर्ष का नुकसान हो रहा था। उधर, तृतीय एसीपी के लिए 26 साल सेवा की गणना 16 वर्ष की सेवा पर दिए गए दूसरे एसीपी से की जाती थी।

मगर तीन मार्च 2015 को प्रमुख सचिव द्वारा जारी शासनादेश से यह प्रतिबंध भी खत्म कर दिया गया। इसके तहत अगर दूसरी एसीपी का लाभ कर्मचारी को 2015 में दिया गया और सीधी भर्ती की नियुक्ति से 26 साल की सेवा यदि 2016 में पड़ती है तो यह लाभ नौ वर्ष पहले ही मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के चेयरमैन हनुमान प्रसाद श्रीवास्तव ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है।

             खबर साभार : दैनिकजागरण

शासनादेश के लिए क्लिक करें-

राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था में संशोधन और संतोषजनक 26 साल की सेवा पर तीन वित्तिय प्रमोशन के सम्बन्ध में शासनादेश जारी |

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