एडी बेसिक, बीएसए के खिलाफ एफआईआर के आदेश : वर्ष 1985 में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शिक्षक की नियुक्ति करने का आरोप-
मथुरा (ब्यूरो)। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत गलत सूचना उपलब्ध कराने और फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से एक व्यक्ति को शिक्षक के पद पर नियुक्ति देने के मामले में सीजेएम मथुरा ने एडी बेसिक, बीएसए, एबीएसए मांट और शिक्षक के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिए हैं।
टैंटीगांव निवासी सुशील कुमार ने वर्ष 2007 में बीएसए कार्यालय से आरटीआई के तहत सूचना मांगी थी। इसमें वर्ष 1985 में नियुक्त हुए शिक्षक रमेश चंद शर्मा की नियुक्ति संबंधी सूचनाएं उपलब्ध कराने को लिखा था। सीजेएम मथुरा को दिए प्रार्थना पत्र में सुशील ने बताया है कि बीएसए मथुरा ने मामले में टालमटोल की। इसके बाद उन्होंने एडी बेसिक से कार्रवाई के लिए कहा।आरोप है कि एडी बेसिक के निर्देश पर शिक्षक की नियुक्ति के संबंध में एबीएसए मांट ने सूचनाएं तो उपलब्ध करा दीं लेकिन सारे तथ्य गलत, अपूर्ण और भ्रामक थे।
खबर साभार : अमरउजाला
0 Comments