72825 सहायक अध्यापक पद के लिए स्नातक में 45% अंक जरूरी : NCTE को टीचर भर्ती का मानक तय करने का पूरा अधिकार है;खंडपीठ-
"अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए न्यूनतम 40 फीसद अंक होना आवश्यक हाईकोर्ट ने एनसीटीई की व्यवस्था को सही ठहराया"
१-चार हफ्ते के भीतर विज्ञापन प्रकाशित करे राज्य सरकार
२-आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम पांच फिसदी की हो सकती है कटौती
इलाहाबाद (एसएनबी)। 72825 सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में हाईकोर्ट ने कहा है कि सहायक अध्यापक पद के लिए अभ्यर्थी का स्नातक में 45 प्रतिशत अंक के साथ पास होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए न्यूनतम 40 फीसद अंक होना आवश्यक है। इस मामले में एनसीटीई द्वारा जारी गाइड लाइन की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायमूर्ति डा. डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सुनीत कुमार के खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। नीरज कुमार राम व कई अन्य ने याचिका दायर कर एनसीटीई की 19 जुलाई, 2011 को जारी अधिसूचना की वैधानिकता को चुनौती दी थी। कहा गया था कि सहायक अध्यापकों की भर्ती में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए स्नातक में 45 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग के लिए 40 प्रतिशत अंक की अनिवार्यता का प्रावधान करना गलत है।
अभ्यर्थियों का तर्क था कि बेसिक शिक्षा टीचर सेवा नियमावली 1981 के तहत सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए केवल स्नातक होने की अनिवार्यता है। यह भी कहा गया था कि इस कानून के विपरीत एनसीटीई ने
अपनी अधिसूचना में 45 व 40 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता कर असंवैधानिक अधिसूचना जारी की है।
खंडपीठ ने याची की दलील को अस्वीकार करते हुए कहा कि एनसीटीई विशेषज्ञ संस्था है। उसे अध्यापकों की भर्ती के मानक तय करने का पूर्ण अधिकार है। ऐसे में एनसीटीई की अधिसूचना में अंकों की अनिवार्यता करना असंवैधानिक नहीं है।
खबर साभार : अमरउजाला/राष्ट्रीयसहारा/डीएनए/NBT
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