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गैर सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के टीचर 62 साल में होंगे रिटायर : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया आदेश-

गैर सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के टीचर 62 साल में होंगे रिटायर : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया आदेश-

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि गैर सरकारी सहायता प्राप्त उच्च माध्यमिक विद्यालयोें में अध्यापकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने के चार फरवरी 2004 के शासनादेश का लाभ अध्यापकों का अधिकार है। कोर्ट ने जिला समाज कल्याण अधिकारी इलाहाबाद के 22 जनवरी 15 को पारित आदेश को रद कर दिया है जिसके तहत याची को 60 साल की आयु में सेवानिवृत्त करने का आदेश दिया गया था। कोर्ट ने कहा है कि याची 62 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहने की अधिकारी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने श्रीमती उषा शुक्ला की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।

    खबर साभार : राष्ट्रीयसहारा/दैनिकजागरण

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