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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

एनजीओ गटक रहे थे गरीब बच्चों का निवाला : यूपी में प्रतिबंधित की गईं दिल्ली की तीन संस्थाएं-

एनजीओ गटक रहे थे गरीब बच्चों का निवाला : यूपी में प्रतिबंधित की गईं दिल्ली की तीन संस्थाएं-

१-यूपी में प्रतिबंधित की गईं दिल्ली की तीन संस्थाएं,

२-ठेके में उप ठेका दे बांटा जा रहा था हॉट कुक्ड फूड

इलाहाबाद। जब कमाई ही मुख्य ध्येय बन जाए तो फिर अच्छे-खराब के बीच फर्क कहां रह जाता। प्रदेश में स्वयं सेवी संस्थाओं (एनजीओ) द्वारा विकलांगों को सहायक उपकरण वितरण से लेकर गरीब, भूखे बच्चों को भोजन मुहैया कराने तक में नियम-कायदों को ताक पर रखकर अंधाधुंध कमाई की जा रही है। इसके लिए ‘ठेकेदारी में भी ठेकेदारी’ का खेल खेला जा रहा है। इससे सरकारी धन व गरीबों का हक कई स्तरों पर लुट रहा है। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार महकमे ने कुछ ऐसी ही स्वयं सेवी संस्थाओं को प्रदेश में आईसीडीएस अंतर्गत प्रतिबंधित किया है। निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार महकमे ने यह कार्रवाई फिरोजाबाद के जिलाधिकारी द्वारा उक्त स्वयं सेवी संस्थाओं के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराने पर किया है। कुपोषण के खिलाफ लड़ाई का यह हाल तब है जब सूबे के मुख्यमंत्री इसे एक मिशन का रूप देने में जुटे हैं। इन स्वयं सेवी संस्थाओं को प्रदेश के कई जिलों में भोजन मुहैया कराने का जिम्मा मिला था।

वैसे तो प्रदेश के तमाम जिलाधिकारी तरह-तरह की अनियमितताओं में लिप्त ऐसी स्वयं सेवी संस्थाओं व सरकारी कार्यदायी विभागों को समय-समय पर एफआईआर दर्ज कराने की घुड़की देते रहते हैं लेकिन मीडिया में प्रकाशन के बाद ऐसी घुड़कियों के निष्कर्ष का कोई अता-पता नहीं चलता। ऐसे में फिरोजाबाद के जिलाधिकारी ने बच्चों के निवाले पर डाका डालने वाली संस्थाओं पर उक्त कार्रवाई कर अपने जिले के साथ-साथ उन जिलों के बच्चों को भी बड़ी राहत पहुंचायी है जहां इन संस्थाओं द्वारा भोजन दिया जा रहा था।

निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहर विभाग उत्तर प्रदेश आनंद कुमार सिंह की ओर से जारी कार्यालय आदेश के मुताबिक जिलाधिकारी फिरोजाबाद ने अवगत कराया है कि फिरोजाबाद की बाल विकास परियोजना शिकोहाबाद, मदनपुर, अरांव व खैरगढ़ में हॉट कुक्ड फूड की आपूर्ति करने वाली स्वयंसेवी संस्था सेंटर फार नेशनल डेवलपमेंट, डी-288/10 बाधवा बिजनेस सेंटर चैंबर नम्बर 152-ए लक्ष्मीनगर दिल्ली, आकृति एस-606/607 फस्ट फ्लोर पार्क एंड एपार्टमेंट स्कूल ब्लाक शकरपुर दिल्ली तथा जनचेतना जागृति एवं शिक्षण विकास मंच एल-41 ग्राउंड फ्लोर कालिकाजी नई दिल्ली द्वारा अपनी-अपनी रसोइयों में भोजन न बनाकर एक स्थान पर रसोई बनाकर अर्थात उप ठेकेदार बनाकर भोजन बनवाने का खेल खेला जा रहा था। इतना ही नहीं इन संस्थाओं द्वारा भोजन में मानक के अनुसार सामग्री भी नहीं डाली जा रही थी।

  इन संस्थाओं को घरेलू गैस सिलेंडर का प्रयोग, बिना माप के भोजन तैयार कराने तथा रसोई में कोई अभिलेख तक न रखने की अनियमितता के लिए दोषी पाया गया है। इन स्वयंसेवी संस्थाओं पर 420, 409, 336 भा.द.वि. एवं अन्य सुसंगत धाराओं में अभियोजन पंजीकृत कराया गया है। इसी के चलते निदेशालय ने उक्त तीनों स्वयंसेवी संस्थाओं को योजना अंतर्गत कार्य करने से प्रतिबंधित कर दिया है। निदेशक ने प्रदेश भर में इन संस्थाओं की सेवा लेने पर रोक लगाने संबंधी निर्देश जारी किया है। इस निर्णय से प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास उत्तर प्रदेश शासन, समस्त जिलाधिकारियों तथा सूबे के सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को भी अवगत कराया गया है।

      खबर साभार : डीएनए

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