बीएड की 80 हजार खाली सीटों पर 3 दिन में फैसला ले सरकार : बुन्देलखंड वि वि ने काउंसलिंग में नहीं माने सुप्रीम कोर्ट के आदेश-
लखनऊ (ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने बीएड की करीब 80 हजार खाली सीटों पर प्रदेश सरकार को तीन दिन में फैसला लेने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के न्यायमूर्ति सुधीर कुमार सक्सेना ने यह आदेश विभिन्न सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों द्वारा दाखिल याचिका पर दिया।
हाईकोर्ट ने पाया कि इस साल बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने वाली बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, झांसी ने काउंसलिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया। नवयुग पीजी कॉलेज सुल्तानपुर व अन्य कॉलेजों की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति सुधीर सक्सेना ने 25 अगस्त को प्रमुख सचिव नीरज गुप्ता व अन्य पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह निर्देश दिया। कॉलेजों ने कोर्ट के सामने यह बात भी रखी कि अगर 80 हजार रिक्त सीटों को नहीं भरा जाता है तो करी एक लाख शिक्षक बेरोजगार रह जाएंगे।
-:प्रशिक्षु शिक्षक : आज आ सकती है मेरिट:-
प्राइमरी स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की मेरिट बुधवार को जारी हो सकती है। इसके लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद और एनआईसी के अधिकारी मंगलवार को माथापच्ची करते रहे। एनआईसी ने बुधवार को मेरिट जारी करने का आश्वासन दिया है।
साभार : अमरउजाला
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