आकस्मिकअवकाश : मित्रों आकस्मिक अवकाश , नियमित अवकाश में नहीं १-सरकारी सेवक को एक कैलेण्डर वर्ष में १४ दिन का आकस्मिक अवकाश देय २-आकस्मिक अवकाश इस प्रकार एक समय में १० दिन से अधिक नहीं देय ३-रविवार , छुट्टियाँ और अन्य दिन को आकस्मिक अवकाश के बीच में पड़ता है तो उसकी गिनती आकस्मिक अवकाश में नहीं
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