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विशेष अपील खारिज : विज्ञान , गणित अध्यापक के २९,३३४ पदों पर होगी नियुक्ति -

विज्ञान, गणित अध्यापक के 29,334 पदों पर होगी नियुक्ति, विशेष अपील खारिज
१-पूर्व का आदेश ही रहेगा प्रभावी नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक नहीं लगायी जायेगी
२-इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय को दी गयी थी विशेष अदालत में चुनौती 
३-दो माह में २९३३४ पदों पर नियुक्तियों का मामला है
इलाहाबाद। प्रदेश के जूनियर हाईस्कूलों में सहायक अध्यापकों के पद दो माह के भीतर भरे जाने संबंधी हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध दाखिल विशेष अपील खारिज कर दी गई है। मामला विज्ञान और गणित के 29334 पदों पर नियुक्तियों का है। न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने 29 मई 2014 को प्रदेश सरकार को निर्देश दिया था कि इन पदों पर नियुक्तियां दो माह के भीतर कर ली जाएं। इस आदेश को आलोक कुमार दीक्षित ने विशेष अपील में चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल और न्यायमूर्ति आरएसआर मौर्या की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई के बाद कहा कि एकल न्यायपीठ के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं दिख रहा इसलिए इसे खारिज कर दिया गया।
गणित और विज्ञान के 29334 पदों के लिए नियुक्ति का शासनादेश 11 जुलाई 2013 को जारी किया गया था। अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के 16 वें संशोधन को आधार बनाकर बेसिक शिक्षा प्रिरषद ने 29 अगस्त से 11 अक्तूबर 2013 के बीच इन पदों के लिए आवेदन मांगे। पूर्व में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पद प्रमोशन के आधार पर भरे जाते थे। प्राइमरी से प्रोन्नत शिक्षकों को उच्च प्राथमिक में जिम्मेदारी दी जाती थी लेकिन गणित, विज्ञान के लिए योग्य शिक्षक न मिलने की स्थिति में अलग से नियुक्तियों के लिए प्रक्रिया शुरू की गई। बाद में नवंबर में हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। 29 मई को हाईकोर्ट ने फिर से आदेश जारी किया कि दो माह के भीतर इन पदों पर नियुक्तियां कर दी जाएं, साथ ही शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण करा दिया जाए। इसी आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गई थी लेकिन न्यायालय ने साफ कर दिया कि पूर्व आदेश प्रभावी रहेगा, नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई जाएगी।


    साभार : अमरउजाला

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