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जूनियर हाईस्कूलों में दो माह में नियुक्तियां करे सरकार : हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

जूनियर हाईस्कूलों में दो माह में नियुक्तियां करे सरकार : हाईकोर्ट ने दिया निर्देश
१-प्रदेश सरकार ने ११जुलाई २०१३ को विज्ञान वर्ग के शिक्षकों की सीधी भर्ती का दिया था विज्ञापन
२-सीधी भर्ती की योजना 1981 में ही लागू की थी
३-जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने जूनियर हाईस्कूलों में 29334 विज्ञान के शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया दो माह में पूरा कर लेने का प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है। इन पदों के अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग नहीं कराने पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने नियुक्ति प्रक्रिया को लंबे समय से लटकाए रखने पर नाराजगी जताई है।
ब्रह्मदेव यादव और अन्य द्वारा याचिका दाखिल कर कहा गया है कि प्रदेश सरकार ने 11 जुलाई 2013 को विज्ञान वर्ग के अध्यापकों की सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था। इसमें किसी भी जिले से आवेदन करने की छूट थी। याचीगणों ने सभी जिलों से आवेदन किया जिसमें करीब 40 हजार रुपये खर्च हुए। सरकार ने पचास फीसदी पदों पर सीधी भर्ती की योजना 1981 में ही लागू की थी। याचीगण भर्ती की पूरी योग्यता रखते हैं मगर विज्ञापन जारी करने के बाद से नियमोें में कई बार परिवर्तन किए गए और अब तक भर्ती की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी है जबकि जूनियर हाईस्कूलों में अध्यापकों की भारी कमी है।

                 साभार : अमरउजाला

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