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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

सेवा नियमावली के प्रकाशन को नहीं मिला 15 लाख का बजट -

१-12 वर्ष बाद होने जा रही बेसिक नियमावली संग्रह का प्रकाशन
२-नये नियम सेवा नियमावली में शामिल किये गये हैं
३-सेवा नियमावसी का उपयोग शिक्षा विभाग , शासन और हाईकोर्ट सहित अन्य विभागों में होता है
इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश बेसिक अध्यापन सेवा नियमावली का प्रकाशन बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश करवाती है। नया संस्करण 12 वर्ष पर संशोधन के साथ तैयार हो गया है लेकिन शासन से अभी तक बजट न मिलने की वजह से प्रकाशन नहीं हो पाया है। इसके प्रकाशन के लिए 15 लाख रुपये के बजट की आवश्यकता है। इस सेवा नियमावली में बहुत सारे नियम जिनकी जरुरत नहीं थी उनको समय और परिस्थितियों को देखते हुए हटा दिया गया है जबकि नये नियम सेवा नियमावली में शामिल किये गये है। इसका उपयोग शासन, शिक्षा विभाग, शासन और हाईकोर्ट सहित अन्य न्यायालयों और विभागों में होता है। बेसिक शिक्षा परिषद की सेवा नियमावली तैयार करवाने में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद संजय सिन्हा की विशेष भूमिका है। उन्होंने ही वर्ष 2002 में सचिव पद पर रहते हुए पहला उत्तर प्रदेश बेसिक अध्यापन सेवा नियमावली तैयार करवाया था लेकिन बीच में जो भी बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव बने उन्होंने नये सेवा नियमावली में संशोधन को लेकर दिलचस्पी नहीं दिखायी। इससे नया संस्करण प्रकाशित नहीं हुआ जिससे कि लोग परेशान रहे। संभावना है कि शासन से बजट मिलते ही प्रकाशन होगा।

साभार : राष्ट्रीय सहारा

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